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उदाहरण वाक्य
1.
यह पाठ्यक्रम अभिव्यक्त रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पहले से ही
2.
प्रथम दृश्टया उच्च स्तरीय न्यायलयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कुछ भी नहीं सिवाय ऐसा जो अभियुक्त रूप से है जबकि निचले न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ऐसा कुछ नहीं है जिसके सिवाय कि अभिव्यक्त रूप से बताया गया है।
3.
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(बी) में ऐसी सूचनाएं, जिनके प्रकाशन पर किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिबंध लगाया गया हो या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो, उसके सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगाई गई है.
4.
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(बी) में ऐसी सूचनाएं, जिनके प्रकाशन पर किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिबंध लगाया गया हो या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो, उसके सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगाई गई है.
5.
सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (१) (बी) में ऐसी सूचनाएं जिनके प्रकाशन पर किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया हो या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो, उसके सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगाई गई है।
6.
परन्तु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधान-मंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा, या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और परिसीमित होगी ।
7.
सुप्रीम कोर्ट ने सकीरी वासु बनाम उतर प्रदेश राज्य अपील सं 0 1685 / 0 7 में कहा है कि जब कोई अधिकार कानून के अन्तर्गत बिना विशेष उल्लेख किये अभिव्यक्त रूप से दिया जाता है तो उसमें प्रत्येक शक्ति और प्रत्येक नियंत्रण जो कि अनुसंघिक हो शामिल है जिसकी मनाही स्वयं राहत के लिए अप्रभावी बना देगी।
8.
162. राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार-इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान मंडल को विधि बनाने की शक्ति है:परन्तु जिस विषय के संबंध में राज्य के विधान-मंडल और संसद को विधि बनाने की शक्ति है उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा, या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा, संघ या उसके प्राधिकारों को अभिव्यक्त रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और परिसीमित होगी ।
9.
310. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि-(1) इस संविधान द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का या संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित कोई पद या संघ के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उस राज्य के राज्यपाल3 के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।